पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द, हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने Olympic Wrestler Sushil Kumar की जमानत murder case में रद्द कर दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सुशील कुमार एक हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करें।

सुशील कुमार पर जूनियर पहलवान Sagar Dhankad की हत्या का मामला दर्ज था। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी थी।

शिकायतकर्ता ने कहा: जमानत त्रुटिपूर्ण थी

संपर्क में आई शिकायतकर्ता की वकील Joshini Tuli ने बताया कि जमानत एक flawed order थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया। पीड़ित के पिता Ashok Dhankad की अपील पर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया गया।

वकील ने कहा कि सुशील कुमार ने जब भी अंतरिम जमानत ली, तब उन्होंने witnesses से छेड़छाड़ की थी। मुख्य गवाह ने मामले का समर्थन किया था और घटना का video footage भी मौजूद था।

सुशील कुमार के कारण कई सरकारी गवाहों ने निचली अदालत में अपने बयान बदल दिए। मुकदमा अभी भी चल रहा है और कई गवाहों से पूछताछ बाकी है।

हत्या मामले में गिरफ्तारी

सुशील कुमार पर 4 मई 2021 को Chhatrasal Stadium, Delhi की पार्किंग में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ और उनके दोस्तों पर deadly attack करने का आरोप है। हमले में घायल सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था।

पूरा मामला

मामला पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन Sagar Dhankad की हत्या से जुड़ा है। सुशील कुमार ने साथियों के साथ मिलकर 5 मई की रात सागर की पिटाई की। इसके अलावा चार अन्य पहलवान भी घायल हुए।

आरोप पत्र में कुल 13 आरोपियों को नामजद किया गया। दिल्ली पुलिस ने murder, attempt to murder, criminal conspiracy, abduction, robbery, rioting समेत अन्य अपराधों में FIR दर्ज की।

मामले से जुड़ा एक video footage भी सामने आया है, जिसमें सुशील और उनके दोस्तों को लोगों की पिटाई करते देखा जा सकता है।