Uttarakhand Civic Body Elections: Vote counting underway in Pati Nagar Panchayat; ward results declared.
उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची (Voter List) को लेकर बढ़ी सक्रियता के बीच यह खुलासा हुआ है कि बड़ी संख्या में लोग आज भी दो जगह मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। कई नागरिक ऐसे हैं जिनका वोट उनके Village में भी दर्ज है और City या Current Location की voter list में भी।
ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति दोनों स्थानों से SIR (Special Summary Revision) Form भरता है, तो वह Representation of the People Act, 1950 के तहत कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है।
Duplicate Voter Entry पर सख्त कानून
Representation of the People Act, 1950 की धारा 31 के अनुसार:
यदि कोई व्यक्ति voter registration में गलत जानकारी देता है
या उसका नाम एक से अधिक स्थानों पर Voter List में पाया जाता है
तो उस पर:
एक साल तक की सजा
या आर्थिक दंड (Fine)
या दोनों का प्रावधान लागू हो सकता है।
इसी आधार पर अब दो जगह से SIR form भरने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई संभव है।
क्यों हो रही समस्या?
उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से गांव से शहरों में शिफ्ट होते हैं। कई बार Address Update न कराने पर उनका नाम:
Permanent village voter list
और वर्तमान शहर voter list
दोनों में दर्ज रह जाता है।
कैसे हटाएं Duplicate Entry?
Duplicate Voter ID Entry से बचने के लिए व्यक्ति को एक स्थान की मतदाता सूची से अपना नाम हटवाना होगा।
इसके लिए Election Commission of India (ECI) की official website पर Form-7 उपलब्ध है। यह फॉर्म भरकर ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है।
स्टेप्स:
www.nvsp.in
या Voter Helpline App में लॉगिन करें
Form-7 चुनें
Duplicate voter location की details दर्ज करें
Submit करके verification का इंतजार करें
Verification पूरा होने पर उस विधानसभा क्षेत्र से नाम हटा दिया जाएगा।
वर्तमान स्थिति
राज्य में अभी तक SIR प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, इसलिए जो लोग दो जगह वोटर सूची में दर्ज हैं, उनके पास अपना रिकॉर्ड ठीक करने के लिए यह सबसे उचित समय है। Election Commission sources के अनुसार, SIR शुरू होने के बाद इस तरह की गलत जानकारी पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
अगर आपका नाम दो जगह voter list में दर्ज है या आपने नए स्थान पर वोटर आईडी अपडेट कर लिया है, तो पुराना रिकॉर्ड डिलीट कराना जरूरी है। आने वाले चुनावों से पहले Election Commission duplicate voter entries हटाने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है।