Taxpayers must complete these tasks before December 31st, failing which heavy fines will be imposed.
Income Tax Deadlines December 2025: दिसंबर का महीना करदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस महीने कई financial tasks पूरी करनी होती हैं, जैसे Income Tax Return (ITR) filing, PAN-Aadhaar linking, और tax audit compliance। यदि समय पर ये काम न किए गए तो करदाता को late fees, interest और penalty का सामना करना पड़ सकता है।
1. आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने का अंतिम मौका
Delayed ITR Filing: यदि आपने 15 सितंबर 2025 तक अपना Income Tax Return नहीं भरा है, तो अब आप Section 139(4) के तहत delayed or revised return दाखिल कर सकते हैं।
Deadline: 31 दिसंबर 2025 तक।
Late Fees: अधिकतम ₹5,000, लेकिन 5 लाख रुपये से कम आय वालों के लिए ₹1,000 और बकाया कर पर interest लगेगा।
Revised ITR: जिन्होंने रिटर्न समय पर भरा था लेकिन संशोधन करना चाहते हैं, वे भी 31 दिसंबर तक updated ITR फाइल कर सकते हैं। संशोधन पर 25% से 50% तक additional penalty लग सकती है।
2. Tax Audit रिटर्न की फाइलिंग
Extended Deadline: टैक्स ऑडिट वाले करदाताओं के लिए ITR की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है।
यह सुविधा उन करदाताओं के लिए है जिनकी रिटर्न में ऑडिट और वित्तीय विवरण शामिल हैं।
3. Aadhaar-PAN Linking
जिनका Aadhaar 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना है, उन्हें इसे PAN से लिंक करना जरूरी है।
Deadline: 31 दिसंबर 2025 तक।
Importance: लिंक न करने पर PAN निष्क्रिय हो सकता है, जिससे banking, investment और ITR filing में दिक्कत आ सकती है।
Link करने का तरीका:
Income Tax e-Filing वेबसाइट पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
अपना Aadhaar और PAN नंबर दर्ज करें।
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और ‘I agree to validate my Aadhaar details with UIDAI’ पर क्लिक करें।