Rishikesh Resort Murder: पुलकित आर्या का झूठ चाँद की रौशनी ने पकड़ा, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद
उत्तराखंड के चर्चित Rishikesh Resort Murder Case में आखिरकार इंसाफ हो गया है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी Pulkit Arya, और उसके दो साथियों को life imprisonment की सजा सुनाई है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पहलू ये रहा कि Pulkit के झूठ को किसी गवाह या कैमरे ने नहीं, बल्कि चाँद की रोशनी (moonlight) ने बेनकाब कर दिया।
Pulkit Arya ने दिया था Accident का बहाना
Pulkit Arya, जो कि भाजपा से निष्कासित नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्या का बेटा है, ने दावा किया था कि 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट की मौत एक accident थी। उसने कहा कि रात करीब 9 बजे, पीड़िता barrage में गिर गई और उसने और उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे।
SIT की Scientific Investigation ने खोली सच्चाई
मामले की जांच कर रही Special Investigation Team (SIT) की प्रमुख P. Renuka Devi, जो अब CBI DIG हैं, ने Times of India को बताया कि Pulkit के बयान में विसंगतियां थीं। इन दावों की सत्यता की जांच के लिए टीम ने Kolkata Meteorological Observatory से संपर्क किया।
मौसम विभाग ने पुष्टि की कि जिस रात की घटना का Pulkit ज़िक्र कर रहा था, उस दिन moonrise करीब 11 बजे हुआ था। यानी, रात 9 बजे आसपास natural visibility मुमकिन ही नहीं थी। ऐसे में Pulkit का दावा कि वह लड़की को गिरते हुए देख सका – completely false साबित हुआ।
CCTV Footage और Mobile Torch बनी अहम सबूत
Devi ने बताया कि barrage के पास dense forest क्षेत्र है, जहां रात में visibility केवल mobile torchlight से संभव थी। इसके साथ-साथ, घटना स्थल के CCTV footage ने भी Pulkit के दावों को झूठा साबित किया और murder theory को मजबूत किया।
AIIMS Rishikesh से हुआ Scientific Postmortem
SIT ने पहली बार AIIMS Rishikesh के डॉक्टरों से scientific postmortem करवाया। डॉक्टरों ने खुद मौके का दौरा कर यह तय किया कि पीड़िता किस ऊंचाई से गिरी और उसे किस प्रकार की चोटें आईं। इस मेडिकल विश्लेषण से SIT को evidence-based case build करने में बड़ी मदद मिली।
तीनों आरोपी पाए गए दोषी, मिली उम्रकैद
18 सितंबर 2022 को लापता हुई पीड़िता का शव 6 दिन बाद Chilla Barrage, Rishikesh में मिला। SIT ने तत्काल कार्रवाई करते हुए Pulkit Arya, Saurabh Bhaskar और Ankit Gupta को हिरासत में लिया।
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Pulkit Arya पर IPC Section 302 (murder), 201 (evidence destruction) और 354A (sexual harassment) में मुकदमा चला।
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बाकी दोनों पर 302 और 201 में आरोप तय हुए।