Ayodhya News: CM Yogi to lay the foundation stone for and inaugurate development projects worth ₹432 crore.
उत्तर प्रदेश सरकार ने Outsourced Employees के लिए नई नियमावली लागू की है। अब सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी तीन साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे, जिसके बाद उनका contract renewal किया जा सकेगा। इससे पहले यह अवधि केवल एक साल थी।
वेतन और सुविधाओं में बड़ा बदलाव
Minimum Salary: अब कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह, पहले 10,000 रुपये था।
PF और ESI: कर्मचारियों को वेतन के साथ Provident Fund (PF) और Employee State Insurance (ESI) की सुविधा भी मिलेगी।
महिला कर्मचारियों के लिए: मैटरनिटी लीव और आरक्षण के प्रावधान लागू।
अन्य आरक्षण: SC, ST, OBC, EWS, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक को नियमानुसार लाभ मिलेगा।
चयन प्रक्रिया
Written Exam और Interview: आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा।
Training: समय-समय पर कर्मचारी की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण।
Death Benefit: सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15,000 रुपये अंतिम संस्कार सहायता।
नई व्यवस्था की विशेषताएं
कर्मचारी महीने में 26 दिन सेवा देंगे।
वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में।
EPF और ESI का अंशदान सीधे खातों में।
किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त।