More attacks on Iran, uncertainty over Hormuz… Why did Trump's statement increase global anxiety?
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump को टैरिफ (Tariff) मामले में बड़ा झटका लगने के बाद अब उन्होंने US Supreme Court का दरवाजा खटखटाया है। हाल ही में US Appeals Court ने ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया था। इस फैसले से नाराज़ ट्रंप अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं ताकि अपने Emergency Tariff Decision को बचा सकें।
अपील कोर्ट ने क्यों माना ट्रंप के टैरिफ को अवैध?
वॉशिंगटन की संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का इस्तेमाल कर अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया। अदालत ने यह भी पाया कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकतर टैक्स illegal और unconstitutional हैं।
सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप की दलील
ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उनके टैरिफ को रद्द न किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ हटाए गए तो यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए “disastrous” साबित होगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा –
“शेयर बाजार को टैरिफ की जरूरत है, निवेशक इसे चाहते हैं। अगर फैसला हमारे खिलाफ जाता है तो यह अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर कर देगा।”
सोशल मीडिया पर ट्रंप का बयान
अपील कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा –
“सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। अपील कोर्ट का फैसला पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है। लेकिन अंत में जीत अमेरिका की ही होगी। अगर ये टैरिफ हटे तो देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा।”
आगे क्या होगा?
अपील कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया है ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।
अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ट्रंप की इस Emergency Tariff Appeal पर क्या रुख अपनाता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट भी अपील खारिज करता है तो ट्रंप के लिए यह 2024 Election Campaign में बड़ा झटका साबित हो सकता है।