अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है और आपका पुराना EPF (Employees’ Provident Fund) अकाउंट अभी भी अलग है, तो उसे जल्द से जल्द नए खाते में ट्रांसफर कर लेना चाहिए। कई कर्मचारी नई कंपनी जॉइन करने के बाद नया PF Account तो बनवा लेते हैं, लेकिन पुराने खाते का बैलेंस वहीं छोड़ देते हैं। इससे भविष्य में Pension Benefits, Continuous Service और टैक्स से जुड़े कई फायदे प्रभावित हो सकते हैं।
इसी वजह से EPFO अपने सभी सदस्यों को सलाह देता है कि नौकरी बदलने के बाद पुराने Provident Fund को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर लें, ताकि पूरा रिटायरमेंट फंड एक ही खाते में सुरक्षित और व्यवस्थित रहे।
Online ऐसे करें PF Transfer
घर बैठे EPFO Portal या UMANG App की मदद से PF ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले EPFO पोर्टल पर अपने UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड से लॉग इन करें। इसके बाद Online Services सेक्शन में जाकर One Member One EPF Account (Transfer Request) विकल्प चुनें।
अब Employee Centric Services के अंतर्गत Request for Transfer of Account पर क्लिक करें। अपना UAN दर्ज करके जानकारी प्राप्त करें और उस पुराने PF अकाउंट का चयन करें जिसका बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करना है। सभी विवरण सही मिलने पर OTP के जरिए अनुरोध सत्यापित करें और आवेदन सबमिट कर दें। आवेदन की स्थिति बाद में Track Claim Status विकल्प के जरिए देखी जा सकती है।
अगर दो UAN हैं तो क्या करें?
कई बार नौकरी बदलने के दौरान कर्मचारियों के नाम पर दो अलग-अलग UAN जारी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। EPFO दोनों UAN को मर्ज करने की सुविधा देता है। कर्मचारी दोनों UAN की जानकारी EPFO को भेज सकते हैं या नए Employer के माध्यम से Merge Request करा सकते हैं। जांच के बाद पुराना UAN निष्क्रिय कर दिया जाता है और पूरा PF बैलेंस सक्रिय UAN से लिंक कर दिया जाता है।
EPF पर कितना मिल रहा है ब्याज?
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए EPFO ने 8.25% Interest Rate को बरकरार रखा है। लगातार तीसरे साल कर्मचारियों को इसी दर से ब्याज दिया जा रहा है। हाल ही में पात्र सदस्यों के खातों में ब्याज की राशि भी जमा की जा चुकी है।
टैक्स और Partial Withdrawal के नियम
पुरानी Tax Regime चुनने वाले कर्मचारी Section 80C के तहत EPF योगदान पर 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। वहीं, तय सीमा के भीतर Employer का योगदान भी टैक्स फ्री रहता है।
यदि किसी कारणवश Partial PF Withdrawal करना हो, तो EPFO के नियमों के अनुसार खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि बनाए रखना आवश्यक होता है। यानी कर्मचारी अधिकतम 75 प्रतिशत तक की रकम ही निकाल सकते हैं।
क्यों जरूरी है PF Transfer?
पुराने PF खाते को नए खाते में ट्रांसफर करने से आपका पूरा Retirement Fund एक जगह सुरक्षित रहता है। इससे Pension Benefits, Continuous Service और टैक्स लाभ प्रभावित नहीं होते। डिजिटल सुविधाओं की वजह से अब पूरा Online PF Transfer Process कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है। इसलिए नौकरी बदलने के बाद यह काम जल्द से जल्द पूरा करना बेहतर माना जाता है।