Halal meat controversy: NHRC seeks detailed report from Railways
नई दिल्ली: National Human Rights Commission (NHRC) ने भारतीय रेल में halal-certified meat के केवल परोसे जाने की शिकायत पर suo moto cognizance लिया है। आयोग ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस भेजा है और Action Taken Report (ATR) दो सप्ताह के भीतर मांगी है।
शिकायत और आरोप
शिकायतकर्ता का दावा है कि सिर्फ हलाल मांस परोसना हिंदू, सिख और अनुसूचित जाति समुदायों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। आरोप है कि इस नीति से मांस व्यापार से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित होती है और यात्रियों के पास धार्मिक आस्था के अनुरूप भोजन विकल्प नहीं रहते।
कानूनी और संवैधानिक पहलू
NHRC ने नोट किया कि यह प्रथा भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन कर सकती है, जैसे:
Article 14: समानता का अधिकार
Article 15: भेदभाव की निषेध
Article 19(1)(g): व्यवसाय की स्वतंत्रता
Article 21: गरिमा के साथ जीवन का अधिकार
Article 25: धर्म की स्वतंत्रता
आयोग ने कहा कि भारत की secular spirit के अनुसार सभी धर्मों के लोगों के भोजन विकल्पों का सम्मान करना आवश्यक है।
रेलवे का रुख और सार्वजनिक बहस
हालांकि समय-समय पर यह मुद्दा सार्वजनिक बहस और शिकायतों का विषय बन चुका है, Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC) ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं किया गया है।
NHRC की कार्रवाई की मांग
शिकायत की गंभीरता को देखते हुए NHRC ने रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे दो सप्ताह के भीतर inclusive food policies और सभी समुदायों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के उपायों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें।