Nanakmatta Gurudwara Murder Case: बाबा अनूप सिंह को मिली जमानत, कोर्ट ने कही अहम बात

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा (Nanakmatta Gurudwara) हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाबा अनूप सिंह उर्फ भाई अनूप सिंह को जमानत (Bail) दे दी है। यह फैसला न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने सुनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को केवल एक फोन कॉल या पुरानी दुश्मनी के आधार पर साजिश (Conspiracy) का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

क्या है पूरा मामला?

घटना 28 मार्च 2024 की है, जब दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गुरुद्वारे के लंगर हॉल (Langar Hall) में बैठे तरसेम सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गोलीबारी में तरसेम सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्या (Murder Case) के बाद इलाके में तनाव फैल गया था।

FIR और कानूनी कार्रवाई

हत्या के बाद बाबा अनूप सिंह सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 34 (साझा अपराध) और 120-बी (साजिश) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को सिर्फ शक या टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा, “यदि कोई ठोस सबूत (Concrete Evidence) मौजूद नहीं है, तो मात्र एक कॉल या दुश्मनी को साजिश का आधार नहीं बनाया जा सकता।”

क्या आगे होगा?

इस फैसले के बाद अब बाबा अनूप सिंह को बेल (Bail Granted) मिलने से केस में नया मोड़ आ गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह आदेश भविष्य में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी (Criminal Conspiracy) से जुड़े मामलों में मिसाल बन सकता है।