Uttarakhand Govt Big Update: Contract employees with ten years of service will now be made permanent
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लंबे समय से सेवाएं दे रहे हजारों संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब लगातार 10 Years of Service पूरी करने वाले संविदा कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त किए जाएंगे। इस संबंध में सरकार ने आधिकारिक Notification जारी कर दी है।
राज्य सरकार द्वारा Dainik Vetananukarmi, Contract Staff, Part-time Employees, Adhoc Workers और Fixed-Pay Employees को लाभ देने के लिए विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली-2025 लागू की गई है।
Notification जारी, कौन होंगे पात्र?
कार्मिक सचिव शैलेश बगोली द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, वे कर्मचारी नियमितीकरण के पात्र होंगे जिन्होंने:
04 दिसंबर 2018 तक
जिस पद पर नियुक्त हुए हैं या समकक्ष पद पर
कम से कम 10 साल लगातार सेवा (Continuous Service) दी हो
और अन्य आवश्यक पात्रता शर्तें पूरी की हों।
इस नियम परिवर्तन से उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को नियमित पद मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
पहले क्या था नियम?
संशोधन से पहले, साल 2013 की नियमावली के तहत यह व्यवस्था थी कि:
संविदा, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, अंशकालिक, नियत वेतन कर्मचारी
यदि नियमावली लागू होने की तिथि तक कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों
तभी वे नियमितीकरण के पात्र माने जाते थे।
लेकिन अब सरकार ने पांच वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया है और पात्रता वर्ष को 2018 तक मान्य किया है।
राज्यभर में खुशी, हजारों कर्मचारियों को होगा लाभ
इस निर्णय से उन कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा जो वर्षों से job insecurity, contract renewals और low salary structure जैसी समस्याओं का सामना कर रहे थे।
नियम में बदलाव के बाद:
नौकरी में स्थायित्व मिलेगा
वेतनमान (Pay Scale) बढ़ेगा
सेवा शर्तें मजबूत होंगी
पदोन्नति और अन्य लाभ मिल सकेंगे।
क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
राज्य में लंबे समय से मांग उठ रही थी कि जो कर्मचारी वर्षों तक शासन के साथ सेवा दे रहे हैं, उन्हें regular staff की तरह सुरक्षा और अधिकार मिलें। सरकार के इस निर्णय को कर्मचारियों ने स्वागत योग्य कदम बताया है।