CM Dhami takes a tough stand, warns officers over forced closure of 22,000 complaints
उत्तराखंड सरकार ने government employee promotion rules में एक बड़ा बदलाव किया है। अब अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण (Relaxation in Eligibility Service) का लाभ पदोन्नति के दौरान पूरी सेवाकाल अवधि में शामिल किया जाएगा। इसके लिए शासन ने उत्तराखंड सरकारी सेवक पदोन्नति में अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण संशोधन नियमावली जारी की है।
क्या है नया नियम?
अब promotion eligibility calculation में कर्मचारी की सेवाकाल अवधि के साथ शिथिलीकरण की अवधि भी जोड़ी जाएगी।
पहले कई विभागों में early promotion या higher post eligibility के दौरान अर्हकारी सेवा में मिली छूट को नहीं गिना जाता था।
नई संशोधित नियमावली के अनुसार कर्मचारी को पदोन्नति में दो साल की शिथिलता मिल सकेगी।
उदाहरण के तौर पर:
यदि किसी कर्मचारी को उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम 18 वर्ष की सेवा जरूरी है, तो अब उसे केवल 16 वर्ष की सेवा पूरी करने पर भी शिथिलीकरण के कारण पदोन्नति में लाभ मिलेगा।
प्रशासनिक कार्रवाई
उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय के बाद सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस नियमावली के पालन संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों को service benefits, career progression, और timely promotion में राहत मिलेगी।
इस बदलाव का महत्व
कर्मचारियों की career growth और motivation बढ़ेगी।
लंबे समय से अर्हकारी सेवा में मिली छूट का लाभ अब सही तरीके से मिल सकेगा।
यह कदम सरकारी सेवा में transparency और fairness सुनिश्चित करेगा।