Court Verdict in Friend Murder Case: हत्या के 7 साल बाद सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

उत्तराखंड के Rishikesh Murder Case में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। District & Sessions Judge Amit Kumar Sirohi की अदालत ने दोस्त की हत्या के दोषी पाए गए दो आरोपियों को Life Imprisonment (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोनों पर ₹30,000-₹30,000 का जुर्माना (Fine) भी लगाया है। यदि यह राशि जमा नहीं की जाती है, तो दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

क्या है पूरा मामला

यह मामला 30 अक्टूबर 2018 का है। शीशमझाड़ी निवासी केदार सिंह बिष्ट ने थाना मुनिकीरेती में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका 19 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ बिष्ट सुबह स्कूटर लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा।
पुलिस ने तलाश शुरू की और 2 नवंबर 2018 को मामला दर्ज किया। जांच के दौरान सिद्धार्थ के दोस्तों अतुल वाल्मीकि (निवासी धोबी घाट, चंद्रेश्वर नगर, ऋषिकेश) और आकाश मंडल (निवासी शीशमझाड़ी, मुनिकीरेती) से पूछताछ की गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि सिद्धार्थ की हत्या इन्हीं दोनों ने की थी। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने सिद्धार्थ का शव एक टापू के गड्ढे में दबा हुआ बरामद किया।

दोस्ती के पीछे छिपी थी दुश्मनी

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी आकाश मंडल, मृतक सिद्धार्थ की बहन के साथ अभद्र व्यवहार करता था। जब सिद्धार्थ ने इसका विरोध किया, तो आकाश ने अपने दोस्त अतुल के साथ मिलकर उसे सजा देने की ठान ली।
30 अक्टूबर की शाम दोनों ने सिद्धार्थ को लकड़घाट, मुनिकीरेती बुलाया और वहां उसकी हत्या कर दी।

Police Investigation और Court Trial

पुलिस ने 18 जनवरी 2019 को Charge Sheet (आरोपपत्र) कोर्ट में दाखिल किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों (Witnesses) और कई अहम दस्तावेज पेश किए।
अभियोजन ने इसे जघन्य अपराध (Heinous Crime) करार देते हुए आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग की।
लंबी सुनवाई के बाद 28 अक्टूबर 2025 को District & Sessions Court, Rishikesh ने दोनों आरोपियों को दोषी (Guilty) पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा (Life Imprisonment Sentence) सुनाई।

न्याय की जीत का प्रतीक

यह फैसला उन सभी मामलों के लिए एक मिसाल है जहां दोस्ती की आड़ में अपराध छिपाने की कोशिश की जाती है। अदालत का यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की जीत है बल्कि समाज के लिए एक strong message भी देता है कि कानून से बड़ा कोई नहीं।

Rishikesh Murder Case Verdict से यह साफ संदेश गया है कि चाहे अपराध कितना भी पुराना या योजनाबद्ध क्यों न हो, न्याय जरूर मिलता है।
दोनों दोषियों को सुनाई गई Life Imprisonment Sentence उत्तराखंड न्याय व्यवस्था की सख्ती और निष्पक्षता को दर्शाती है।

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Rishikesh Murder Case Verdict: दोस्त की हत्या करने वाले दो दोषियों को जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। जानें पूरा मामला, पुलिस जांच और कोर्ट ट्रायल की पूरी कहानी।