CBI Court का बड़ा फैसला: BJP MLA आदेश चौहान को हुई सजा, जानिए पूरा मामला

Haridwar News – BJP MLA Aadesh Chauhan Verdict: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बीजेपी विधायक आदेश चौहान को CBI की विशेष अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। यह सजा उन्हें Police Custody Assault Case में दोषी पाए जाने पर मिली है। मामला साल 2009 का है, जब विधायक पर अपनी भतीजी के पति को थाने में अवैध रूप से बंधक बनाकर मारने-पीटने का आरोप लगा था।

CBI स्पेशल कोर्ट के मजिस्ट्रेट संदीप भंडारी ने इस केस में आदेश चौहान, उनकी भतीजी दीपिका चौहान और पुलिस विभाग से जुड़े तीन अधिकारियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने इन्हें Wrongful Confinement, Physical Assault और Criminal Conspiracy जैसी धाराओं के तहत एक-एक साल की सजा सुनाई है। हालांकि, दोषी पाए गए तीन पुलिसकर्मियों में से एक की पहले ही मौत हो चुकी है।

जानिए क्या है पूरा मामला? | Full Case Background

साल 2009 में आदेश चौहान की भतीजी दीपिका चौहान की शादी D.S. चौहान के बेटे मनीष से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद दंपति के बीच विवाद गहराया, जिसके चलते दीपिका ने अपने पति पर Dowry Harassment Allegation लगाया और मामला गंगनहर थाना पहुंचा।

11 जुलाई 2009 को शिकायतकर्ता डीएस चौहान को पांच लाख रुपये के साथ थाने बुलाया गया। जब वे वहां पहुंचे, तो विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी भी मौजूद थे। आरोप है कि इन लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर डीएस चौहान को दो दिन तक गैरकानूनी तरीके से थाने में बंद रखा और तीसरे दिन झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।

High Court में याचिका और फिर CBI जांच का आदेश

पीड़ित डीएस चौहान ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पुलिस जांच पर सवाल उठाए। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI Inquiry के आदेश दिए। जांच के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया।

कोर्ट ने क्या कहा? | Court’s Observation

CBI Court ने माना कि यह मामला केवल व्यक्तिगत रंजिश का नहीं बल्कि Misuse of Power and Authority का भी है। विधायक ने अपने पद और राजनीतिक प्रभाव का गलत इस्तेमाल करते हुए कानून व्यवस्था को धता बताया।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में इस प्रकार की घटना गंभीर अपराध है और इसमें संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जा सकता।