Panchayat Elections 2025: उत्तराखंड सरकार हाईकोर्ट में बोली- तैयार हैं चुनाव के लिए

उत्तराखंड के 12 जिलों में Panchayat Elections 2025 कराने को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियों को लेकर Uttarakhand High Court में शपथपत्र (affidavit) दाखिल किया है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि वह पंचायत चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

राज्य के Advocate General S.N. Babulkar ने इस बात की पुष्टि की है कि पंचायत चुनावों को लेकर अदालत में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

निवर्तमान अध्यक्ष और प्रधानों की नियुक्ति पर उठे सवाल

हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें सरकार द्वारा former District Panchayat Presidents और Gram Pradhans को Administrator नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है।

इन याचिकाओं में यह दावा किया गया है कि इन पदों पर दोबारा उन्हीं लोगों की नियुक्ति election neutrality को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उन्हें financial powers भी दे दिए गए हैं।

चुनाव की तारीखें तय करने से पहले आरक्षण नीति पर फैसला जरूरी

State Election Commission की ओर से अदालत में कहा गया है कि चुनाव कराने की तैयारियां पूरी हैं। अब केवल सरकार की ओर से reservation policy को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, जिसके बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जा सकती हैं।

Public Interest Litigation के जरिये उठाया गया मुद्दा

पूर्व ग्राम प्रधान विजय तिवारी और अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में Public Interest Litigation (PIL) दायर करते हुए यह मांग की है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाएं।

उनका कहना है कि ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाने और उन्हें वित्तीय अधिकार देने से fair election process प्रभावित हो सकती है।