CAPF और असम राइफल्स भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50% आरक्षण, सरकार ने बनाई नई श्रेणी

केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) तथा राइफलमैन भर्ती के लिए नई आरक्षण श्रेणी लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था के तहत पूर्व अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ आयु सीमा, शारीरिक दक्षता और परीक्षा में भी विशेष छूट मिलेगी। यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी।

50 प्रतिशत पद होंगे आरक्षित

नई व्यवस्था के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित श्रेणी में उपलब्ध रिक्तियों का 50 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा। सरकार का उद्देश्य चार साल का सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को सुरक्षा बलों में प्राथमिकता के साथ रोजगार उपलब्ध कराना है।

आयु सीमा में मिलेगी विशेष छूट

सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का प्रावधान किया है। वहीं, अग्निपथ योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की अतिरिक्त राहत भी मिलेगी।

फिजिकल और परीक्षा में भी राहत

भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानकों, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) और लिखित परीक्षा से भी निर्धारित नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के करियर समन्वय और रोजगार सहायता के लिए एक विशेष Ex-Agniveer Wing का गठन भी किया है।

इस साल पूरा होगा पहले बैच का कार्यकाल

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीर इस वर्ष अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसके बाद बड़ी संख्या में प्रशिक्षित जवान सेवा से बाहर आएंगे, जिन्हें विभिन्न सुरक्षा बलों और अन्य क्षेत्रों में रोजगार देने की दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है।

सेना में स्थायी भर्ती बढ़ाने का भी प्रस्ताव

रिपोर्टों के अनुसार, तीनों सेनाओं ने चार वर्ष की सेवा के बाद स्थायी नियुक्ति के लिए निर्धारित 25 प्रतिशत सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। नौसेना ने इसे 75 प्रतिशत तक करने की मांग की है, जबकि थल सेना और वायु सेना ने 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है।