पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका खारिज, न्यायिक हिरासत बढ़ी
रुड़की। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग मामले में आरोपी पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका शुक्रवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। अब उन्हें 14 दिन और जेल में रहना होगा।
कोर्ट का फैसला
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इमरान मोहम्मद खान की अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने 27 फरवरी को चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा 109) को हटाकर गैर इरादतन हत्या के प्रयास (आईपीसी धारा 110) जोड़ी गई थी।
क्या है मामला?
26 जनवरी को पूर्व विधायक चैंपियन ने समर्थकों संग खानपुर विधायक उमेश कुमार के सरकारी आवास पर फायरिंग की थी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद 27 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विधायक कार्यालय पर दोबारा फायरिंग
गुरुवार तड़के खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फिर फायरिंग हुई। बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
हथियार लाइसेंस निलंबित
गोलीकांड के बाद जिलाधिकारी ने चैंपियन और उनके परिवार के नौ असलहों के तीन लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
आगे की रणनीति
अब चैंपियन के वकील सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। फिलहाल उनकी तबीयत खराब होने के कारण वे हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती हैं।