Vacancy Encashment Case: हाईकोर्ट ने बीएसए एटा को किया तलब, Contempt Notice जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एटा जिले के Basic Shiksha Adhikari (BSA) Dinesh Kumar के खिलाफ Contempt of Court (अवमानना) का आरोप तय किया है। अदालत का कहना है कि बीएसए ने जानबूझकर Court Order Violation किया और याची रमेश चंद्र पचौरी को Leave Encashment का भुगतान नहीं किया, जो पहले से आदेशित था।

क्या है पूरा मामला?

Ramesh Chandra Pachauri की याचिका पर सुनवाई करते हुए Justice Neeraj Tiwari की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया। हाईकोर्ट ने 3 नवंबर 2017 को याची को Leave Encashment Benefits दो महीने के भीतर देने का आदेश दिया था। लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं हुआ।

इस आदेश के खिलाफ बीएसए द्वारा Supreme Court में दाखिल Special Leave Petition (SLP) को 15 मार्च 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद High Court Order का पालन नहीं किया गया, जिससे अवमानना की स्थिति उत्पन्न हुई।

कोर्ट में हुई पेशी, फिर भी नहीं मिला स्पष्ट जवाब

8 जुलाई को बीएसए दिनेश कुमार व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर हुए और एक affidavit (हलफनामा) दाखिल किया। इसमें कहा गया कि उन्होंने Director of Education (Basic), Lucknow को आदेश के अनुपालन हेतु पत्र लिखा है। लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार्य मानते हुए साफ कहा कि यह सीधे आदेश की अवहेलना है।

High Court का सख्त रुख

कोर्ट ने बीएसए पर स्पष्ट रूप से Contempt Charges तय कर दिए हैं और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बीएसए को यह स्वतंत्रता भी दी गई है कि वह अगली सुनवाई (29 जुलाई 2025) से पहले हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कर सकते हैं।