धामी सरकार का बड़ा फैसला: पशुपालकों को Subsidy, मजदूरों को समय पर Salary; जानें कैबिनेट के फैसले

Uttarakhand Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में पशुपालन, श्रमिक कल्याण, शिक्षा, न्यायिक Infrastructure, Tourism, Sports, Drinking Water और Industrial Development से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी Cow Rearing Scheme के दायरे में लाने का फैसला किया है।

वहीं, नई Labour Rules 2026 को मंजूरी मिलने के बाद श्रमिकों के लिए Overtime पर Double Payment, महीने की 7 तारीख तक Salary और समान काम के लिए महिला-पुरुष को Equal Pay जैसे प्रावधान लागू होंगे।

कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ में हाईकोर्ट परिसर के निर्माण के लिए करीब 40 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने और राज्य खेल विश्वविद्यालय के लिए 122 Regular Posts सृजित करने समेत कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।

सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी मिलेगा अनुदान

धामी कैबिनेट ने राज्य सेक्टर की Cow Rearing Scheme का विस्तार करते हुए अब सामान्य वर्ग के पशुपालकों को भी इसका लाभ देने का निर्णय लिया है।

नई व्यवस्था में लाभार्थियों को गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी मिलेगा। पशु की Unit Cost को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गया है।

सरकार के मुताबिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को अधिकतम 90% Subsidy, जबकि सामान्य वर्ग के पशुपालकों को 60% तक अनुदान दिया जाएगा। अनुमान है कि पहले वर्ष में करीब 2,128 पशुपालक इस योजना से लाभान्वित होंगे।

मजदूरों के लिए नई Labour Rules 2026 को मंजूरी

श्रमिकों के हित में कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। यह व्यवस्था मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधानों के तहत लागू की जाएगी।

नई नियमावली के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के साथ कई महत्वपूर्ण अधिकार मिलेंगे। इसमें Overtime के लिए सामान्य दर से दोगुना भुगतान, हर महीने की 7 तारीख तक वेतन, Digital Payment और समान काम के लिए महिला एवं पुरुष कर्मचारियों को समान वेतन का प्रावधान शामिल है।

इस फैसले को राज्य में Worker Rights और Labour Welfare को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

SC-ST छात्रावासों के संचालन के लिए नई नियमावली

कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के संचालन के लिए नई Hostel Management Rules को भी मंजूरी दी है।

सरकार के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को बेहतर Accommodation, Food और Educational Facilities उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इससे छात्रावासों के संचालन और व्यवस्थाओं में अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है।

हाईकोर्ट परिसर के लिए 40 हेक्टेयर जमीन को मंजूरी

धामी कैबिनेट ने हल्द्वानी के लामाचौड़ क्षेत्र में उपलब्ध 73 हेक्टेयर वन भूमि में से करीब 40 हेक्टेयर भूमि High Court Campus के निर्माण के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

यह फैसला न्यायिक Infrastructure के विस्तार की दिशा में अहम माना जा रहा है। जमीन हस्तांतरण के बाद हाईकोर्ट परिसर के निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

खेल विश्वविद्यालय में 122 Regular Posts को मंजूरी

गौलापार स्थित Uttarakhand State Sports University के संचालन को लेकर भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है।

विश्वविद्यालय के लिए 122 नियमित पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा Technical और Support Staff की जरूरत पूरी करने के लिए Outsourcing व्यवस्था को भी स्वीकृति दी गई।

सरकार के इस फैसले से खेल विश्वविद्यालय में Academic और Administrative Activities को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

Forest Corporation की भर्ती प्रक्रिया होगी ज्यादा पारदर्शी

वन विकास निगम में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कैबिनेट ने Scaler Posts Recruitment में लिखित परीक्षा लागू करने का फैसला किया है।

अब स्केलर पदों पर भर्ती के लिए 100 अंकों की Written Examination आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य Selection Process में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन को बढ़ावा देना है।

मेरठ-हरिद्वार Ganga Expressway Extension को लेकर बड़ा फैसला

कैबिनेट ने Ganga Expressway Extension को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मेरठ से हरिद्वार तक एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MoU (Memorandum of Understanding) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच Connectivity बेहतर होने तथा यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

Eco-Tourism को बढ़ावा देने के लिए समिति में बदलाव

राज्य में Eco-Tourism को बढ़ावा देने के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की संरचना में भी संशोधन किया गया है।

नई व्यवस्था में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इसके जरिए Environmental Protection, Waste Management और Local Community Participation पर अधिक प्रभावी तरीके से काम करने का लक्ष्य रखा गया है।

GST Act में संशोधन के लिए Ordinance लाने का फैसला

कैबिनेट ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुरूप Uttarakhand GST Act, 2017 में बदलाव करने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में Jal Jeevan Mission के तहत संचालित पेयजल योजनाओं को ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित करने के लिए केंद्र सरकार के Protocol को अपनाने पर भी सहमति बनी है।

कई क्षेत्रों में एक साथ फैसलों पर सरकार का जोर

कैबिनेट बैठक के फैसलों से साफ है कि सरकार ने Livestock, Labour Welfare, Education, Sports, Tourism, Judicial Infrastructure और Rural Drinking Water जैसे कई क्षेत्रों को एक साथ प्राथमिकता दी है।

बैठक के बाद महानिदेशक सूचना एवं अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य विभिन्न वर्गों को बेहतर सुविधाएं देना, रोजगार एवं विकास के अवसर बढ़ाना और राज्य के Infrastructure को मजबूत करना है।