लंबित केस का समाधान चाहते हैं? 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

उत्तराखंड में 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में यह आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इसका उद्देश्य लंबित और वाद पूर्व मामलों का त्वरित, सरल और आपसी सहमति से समाधान कराना है।

हाईकोर्ट से लेकर जिला और पारिवारिक न्यायालयों तक होगा आयोजन

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल और प्रदेश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहयोग करेंगे।
इस दौरान उत्तराखंड हाईकोर्ट, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों और वाणिज्यिक न्यायालयों में विभिन्न मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा देहरादून स्थित ऋण वसूली अधिकरण में भी मामलों की सुनवाई की जाएगी।

11 दिसंबर तक करा सकते हैं केस का पंजीकरण

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों या प्री-लिटिगेशन यानी मुकदमा दायर होने से पहले के विवादों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो समय रहते आवेदन करें।
इसके लिए 11 दिसंबर 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में संबंधित न्यायालय में स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन के बाद मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क?

राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामले को शामिल कराने की प्रक्रिया और अन्य जानकारी के लिए लोग उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य विवादों को आपसी सहमति के आधार पर सुलझाने का अवसर देना है। हालांकि, किसी मामले का निस्तारण संबंधित कानून, मामले की प्रकृति और पक्षकारों की सहमति पर निर्भर करेगा।