Uttarakhand police attacks fake sadhus, CM Dhami's strictness has brought effect"
उत्तराखंड सरकार ने Kanwar Yatra 2025 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद सभी food stalls, vendors और भंडारे को अपना नाम, पहचान पत्र (ID) और वैध खाद्य लाइसेंस स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर ₹2 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
Food Safety Act के तहत होगी सख्त कार्रवाई
स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त एफडीए डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में मिलावटी खाद्य सामग्री रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। प्रत्येक registered food business operator (FBO) को अपनी दुकान या ठेले पर license certificate या registration proof चस्पा करना होगा। Street vendors और small hawkers को भी अपनी photo ID और पंजीकरण प्रमाणपत्र दिखाना जरूरी होगा।
Bhandaras और Pandals भी निगरानी में
कांवड़ यात्रा मार्ग पर लगने वाले बड़े भंडारे और पंडाल भी प्रशासन की निगरानी में रहेंगे। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही या मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। Additional Commissioner, Food Safety and Drug Administration, ताजबर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस या फर्जी दस्तावेजों के खाद्य कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जागरूकता और Complaint Mechanism भी एक्टिव
जनता को खाद्य गुणवत्ता के प्रति aware करने के लिए सरकार IEC (Information, Education & Communication) campaign चला रही है। इसमें banners, posters, flyers और social media के माध्यम से clean food practices और consumer rights की जानकारी दी जा रही है।
यदि किसी को खाने की गुणवत्ता पर शक हो तो वह टोल फ्री हेल्पलाइन 18001804246 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलते ही inspection team मौके पर जाकर कार्रवाई करेगी।