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दिल्ली हाई कोर्ट ने आगामी 11 जुलाई को रिलीज होने वाली ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज़ पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फिल्म राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है। हाई कोर्ट की मुख्य न्यायधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने यह फैसला याचिकाकर्ताओं की अपील पर लिया है, जिन्होंने केंद्र सरकार से मामले पर सुरक्षा उपायों का आग्रह किया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार के रुख के लिए दो दिन का समय दिया है।
याचिकाकर्ताओं का पक्ष और कोर्ट का आदेश
कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों ने दावा किया है कि फिल्म रिलीज होने पर उनके मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फिल्म के रिलीज होने से जनता के मन में पक्षपातपूर्ण प्रभाव पैदा हो सकता है। कोर्ट ने नोट किया कि याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार से अपेक्षित सुरक्षा उपाय नहीं लिए हैं।
इसलिए, जब तक केंद्र सरकार इस मामले पर कोई ठोस जवाब नहीं देती, तब तक ‘Udaypur Files’ film release पर रोक लागू रहेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पुनरीक्षण (review) के उपाय अपनाने के लिए बाध्य किया है।
कन्हैयालाल हत्या मामले का संक्षिप्त परिचय
जून 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या कर दी गई थी। हत्या के आरोपी मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गौस को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों ने हत्या के बाद एक वीडियो जारी कर दावा किया था कि यह हमला कन्हैयालाल द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट के कारण हुआ, जिसमें उन्होंने पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर किए गए विवादित बयान का समर्थन किया था।
इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने की है और आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के साथ-साथ यूएपीए (UAPA) के तहत भी मुकदमा चल रहा है। मामला जयपुर की स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है।
फिल्म रिलीज रोकने का मतलब और इसके प्रभाव
‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म की रिलीज पर रोक का मतलब है कि फिलहाल यह फिल्म सिनेमाघरों या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं होगी। यह कदम न्यायालय द्वारा केस की निष्पक्षता बनाए रखने और समाज में संवेदनशीलता का ध्यान रखने के लिए उठाया गया है।