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Aryan Aviation Bail Rejected: केदारनाथ हेलीक्रैश मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। दुर्घटना के मामले में फंसे आर्यन एविएशन कंपनी के मैनेजर विकास तोमर और एकांटेबल मैनेजर कौशिक पाठक की अग्रिम जमानत याचिका (anticipatory bail) को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायाधीश सहदेव सिंह ने याचिका खारिज करते हुए इसे गंभीर लापरवाही का मामला बताया है।
क्या था पूरा मामला?
15 जून को उत्तराखंड के गौरीकुंड-खर्क रूट पर आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बीच crash हो गया था, जिसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद Soneprayag Kotwali में कंपनी के दोनों अधिकारियों के खिलाफ IPC 105 और Aircraft Act 1934 की धारा 10 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने मौसम की खराबी और यूकाडा द्वारा निर्धारित समय स्लॉट (सुबह 6 बजे से 7 बजे) की अवहेलना को गंभीर लापरवाही माना। सबूतों के मुताबिक, हेलीकॉप्टर को निर्धारित समय से पहले उड़ाया गया था, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। इसी आधार पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
अब क्या आगे?
आर्यन एविएशन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। न्यायालय का यह फैसला इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है और आगे चलकर aviation safety norms, pilot conduct, और weather compliance जैसे मुद्दों की जांच और तेज हो सकती है।