Ankita case: Family appeals to CBI, demands narco tests for Urmila Sanawar and Suresh Rathore
उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर पीड़िता के माता-पिता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक से मुलाकात की है। परिवार ने उन्हें एक पत्र सौंपकर मामले से जुड़े कई पहलुओं की जांच और जरूरी कार्रवाई करने की मांग की। पत्र में कथित VIP एंगल, वनंतरा रिजॉर्ट के CCTV कैमरों, साक्ष्य नष्ट किए जाने की आशंका और आरोपियों की कॉल डिटेल की जांच जैसे मुद्दे उठाए गए हैं।
VIP एंगल और कॉल डिटेल की जांच की मांग
परिवार की ओर से सौंपे गए पत्र में पुलकित आर्य समेत मामले से जुड़े आरोपियों की कॉल डिटेल और मैसेज की जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा, पत्र में पुलकित आर्य और कथित VIP दुष्यंत गौतम की संबंधित तारीखों पर लोकेशन की जांच कराने की बात भी कही गई है। इन मांगों का उद्देश्य मामले से जुड़े सवालों और सामने आए दावों की जांच कराना है।
परिवार ने वनंतरा रिजॉर्ट के CCTV कैमरों और उनसे जुड़े साक्ष्यों की भी पड़ताल करने की मांग की है। पत्र में साक्ष्य नष्ट किए जाने से जुड़े आरोपों की जांच का मुद्दा भी उठाया गया है।
रेनू बिष्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग
पत्र में जेसीबी चालक की गवाही का हवाला देते हुए रेनू बिष्ट की भूमिका की जांच करने की मांग की गई है। परिवार का आरोप है कि अंकिता के कमरे को तोड़े जाने से संबंधित मामले की जांच होनी चाहिए और यदि साक्ष्य नष्ट करने की पुष्टि होती है, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।
इन आरोपों की पुष्टि जांच और संबंधित साक्ष्यों के आधार पर होना बाकी है। किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दोष का निर्धारण सक्षम जांच एजेंसी और अदालत की प्रक्रिया के अनुसार ही किया जा सकता है।
उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के नार्को टेस्ट की मांग
अंकिता के माता-पिता ने पत्र में उर्मिला सनावर के बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बजाय लागू कानूनी प्रावधानों के अनुरूप धारा 164 के तहत दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर के नार्को टेस्ट एक सप्ताह के भीतर कराने का आग्रह किया है।
परिवार चाहता है कि हाल के दिनों में सामने आए कथित VIP एंगल और अन्य दावों से जुड़े सवालों की जांच स्पष्ट रूप से की जाए। हालांकि, नार्को टेस्ट कराने का फैसला संबंधित कानूनी प्रक्रिया और सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय के अधीन होता है। परिवार की मांग अपने आप में यह साबित नहीं करती कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं।
सितंबर 2022 में हुई थी अंकिता की हत्या
19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थीं। सितंबर 2022 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। मई 2025 में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
नए दावों के बीच परिवार ने फिर उठाई जांच की मांग
हाल के दिनों में कथित VIP की भूमिका को लेकर किए गए दावों और वायरल ऑडियो क्लिप के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। इन घटनाक्रमों के बीच पीड़िता के माता-पिता ने जांच के बाकी पहलुओं पर स्पष्टता और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग दोहराई है।
परिवार की ओर से CBI निदेशक को सौंपे गए पत्र में उठाए गए सवालों पर जांच एजेंसी की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। कथित VIP एंगल और अन्य आरोपों से जुड़े दावों को प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही देखा जाना जरूरी है।