Anurag Dobhal Case: यूट्यूबर अनुराग डोभाल की बढ़ीं मुश्किलें, अपहरण की धारा भी जुड़ी

देहरादून में चर्चित YouTuber Anurag Dobhal की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके और साथियों के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने अब अपहरण की धारा भी जोड़ दी है। इस मामले में अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 140(1) और धारा 3(5) को शामिल किया गया है।

साले ने लगाए मारपीट और जबरन गाड़ी में बैठाने के आरोप

पुलिस के मुताबिक, 6 अक्टूबर 2026 को अनुराग डोभाल के साले राज सिंह चौहान, निवासी टी-स्टेट बंजारावाला, ने नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 5 अक्टूबर की रात अनुराग डोभाल और उनके कुछ साथियों ने उन्हें हरिद्वार बाईपास रोड पर मिलने के लिए बुलाया था।

राज सिंह चौहान का आरोप है कि मौके पर पहुंचने के बाद उन्हें जबरन गाड़ी में बैठा लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। शिकायतकर्ता ने मारपीट के दौरान गंभीर चोटें आने की बात भी कही है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उन्हें जान से मारने के इरादे से अगवा करने की कोशिश की गई।

जांच के बाद मुकदमे में जोड़ी गईं नई धाराएं

शिकायत के आधार पर नेहरू कॉलोनी थाने में शुरुआत में BNS की धारा 117(2), 191(2) और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। ये धाराएं चोट पहुंचाने, समूह में हिंसा और धमकी जैसे आरोपों से संबंधित हैं।
पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर अब मुकदमे में धारा 140(1), जो अपहरण से संबंधित है, और धारा 3(5) BNS को भी जोड़ा गया है। इस मामले में अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई है। फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।