Strict entry rules at the PWD office: no more than two outsiders allowed in an officer's room.
उत्तराखंड के PWD Offices यानी लोक निर्माण विभाग के दफ्तरों में अब प्रवेश और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। सड़क, निर्माण कार्य या अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने या किसी सरकारी काम के सिलसिले में दफ्तर पहुंचने वाले लोगों को अब निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करना होगा। बिना वैध पहचान पत्र के बाहरी लोगों को कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
गृह विभाग की सिफारिशों और Standard Operating Procedure (SOP) के आधार पर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। नए नियमों का पालन आम लोगों के साथ-साथ विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी करना होगा।
बिना ID के नहीं मिलेगी एंट्री
30 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार, किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिना वैध Identity Card के PWD कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर Visitor Register या Electronic Visitor Management System की व्यवस्था करनी होगी।
इसमें कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर, प्रवेश और बाहर निकलने का समय तथा वह किस अधिकारी या कर्मचारी से मिलने आया है, जैसी जानकारी दर्ज की जाएगी।
नारेबाजी और हुड़दंग पर रोक
PWD कार्यालय परिसर में अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए कई पाबंदियां लगाई गई हैं। परिसर में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ लाने या उनका सेवन करने पर रोक रहेगी।
इसके अलावा किसी अधिकारी या कर्मचारी के कमरे में एक समय में अधिकतम दो बाहरी लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। सरकारी काम में बाधा डालने या कार्यालय की व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
कार्यालय परिसर में नारेबाजी, शोर-शराबा और अभद्र व्यवहार की अनुमति नहीं होगी। वहीं लाठी-डंडे, हथियार, स्याही, ज्वलनशील पदार्थ या अन्य खतरनाक वस्तुओं को परिसर में ले जाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
ऑफिस टाइम के बाद बाहरी लोगों के रुकने पर रोक
नए सुरक्षा नियमों के तहत कार्यालय का निर्धारित समय समाप्त होने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति के परिसर में रुकने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्यालय प्रशासन को इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
CCTV और Metal Detector से होगी निगरानी
PWD कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आधुनिक सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे। कार्यालय परिसर को CCTV Cameras की निगरानी में रखा जाएगा और कैमरों में कम से कम 90 दिनों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी।
इसके अलावा प्रवेश बिंदुओं पर Metal Detectors लगाए जाएंगे। किसी संभावित आपात स्थिति में वरिष्ठ अधिकारी Panic Button के जरिए तत्काल सुरक्षा अलर्ट भेज सकेंगे।
हर कार्यालय में तैनात होगा नोडल अधिकारी
सुरक्षा नियमों के पालन की निगरानी के लिए प्रत्येक PWD कार्यालय में एक Nodal Officer नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश संबंधी नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
कार्यालय परिसर में किसी तरह की सुरक्षा चूक, अव्यवस्था या अन्य घटना होने पर उसकी तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराने की जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारियों की होगी।