चारधाम यात्रा में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए नए नियम, Reel और Vlog शूट करने से पहले लेनी होगी अनुमति

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान बढ़ती सोशल मीडिया गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में Reel, Vlog, Documentary, Short Video या अन्य Social Media Content बनाने के लिए पहले प्रशासनिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सरकार का कहना है कि यह फैसला यात्रा की धार्मिक गरिमा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और धामों की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

बिना Permission नहीं कर सकेंगे Content Creation

नई व्यवस्था के तहत किसी भी Content Creator, YouTuber, Influencer, Blogger या Video Producer को चारधाम क्षेत्र में शूटिंग शुरू करने से पहले आधिकारिक अनुमति प्राप्त करनी होगी।

बिना अनुमति किसी भी प्रकार की Video Recording, Reel Shooting, Vlog Production या Commercial Content Creation की अनुमति नहीं होगी।

Uttarakhand Film Development Council के जरिए करना होगा आवेदन

चारधाम में शूटिंग की अनुमति के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों को उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद (Uttarakhand Film Development Council) के माध्यम से आवेदन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान निम्न जानकारी देनी होगी:

आवेदक का नाम
Aadhaar Card Details
Social Media Profile Links
Content का उद्देश्य और विवरण
Shooting Location
शूटिंग की अवधि (Duration)
Production से जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारी
वेबसाइट के माध्यम से होगा आवेदन

कंटेंट क्रिएटर्स ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

फिल्म विकास परिषद प्रारंभिक परीक्षण के बाद आवेदन को संबंधित जिले के जिलाधिकारी (District Magistrate) के पास अंतिम स्वीकृति के लिए भेजेगी।

जिलाधिकारी की मंजूरी के बाद ही मिलेगी अनुमति

अंतिम अनुमति जारी करने का अधिकार संबंधित जिले के जिलाधिकारी के पास होगा। जिला प्रशासन से स्वीकृति मिलने के बाद ही कंटेंट क्रिएटर्स को चारधाम क्षेत्र में शूटिंग की अनुमति दी जाएगी।

प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंटेंट निर्माण के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही, धार्मिक गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर कोई असर न पड़े।

मंदिर समिति को दिखाना होगा अनुमति पत्र

शूटिंग के दौरान कंटेंट क्रिएटर्स को अपने पास जारी किया गया Permission Letter रखना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों को यह अनुमति पत्र दिखाना होगा।

यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति कंटेंट शूट करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

हाल के वर्षों में Char Dham Yatra के दौरान बड़ी संख्या में YouTubers, Travel Vloggers, Instagram Influencers और Digital Content Creators धामों में पहुंच रहे हैं। कई बार भीड़, अनुशासन और धार्मिक मर्यादाओं से जुड़े मुद्दे सामने आए हैं।

इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने Content Regulation Policy लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि धार्मिक स्थलों पर Content Creation और Tourism Promotion के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

चारधाम यात्रा में अब Reel, Vlog और Social Media Content बनाना पहले की तरह आसान नहीं होगा। Content Creators को निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेकर ही शूटिंग करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे चारधाम की पवित्रता, सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था को बेहतर ढंग से संरक्षित किया जा सकेगा।