उत्तराखंड: सरकारी कर्मचारियों की निजी खरीद पर सख्ती, अब अफसर को देनी होगी जानकारी

Uttarakhand Government ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया दिशा-निर्देश लागू किया है, जिसके तहत ₹5000 से अधिक का कोई भी सामान खरीदने से पहले उन्हें अपने सीनियर अधिकारी को सूचना देनी होगी। यही नहीं, अगर कोई कर्मचारी land purchase यानी ज़मीन खरीदना चाहता है, तो उसे भी पहले अपने विभागाध्यक्ष को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा।

Chief Secretary का सख्त निर्देश

मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन द्वारा सभी प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र भेजा गया है। पत्र में साफ कहा गया है कि कोई भी government employee खुद के नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से ज़मीन तभी खरीद सकता है, जब वह इसकी जानकारी अपने अधिकारी को देगा।

 Movable Property पर भी रिपोर्ट ज़रूरी

नए नियमों के अनुसार, कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अपने एक महीने के वेतन या ₹5000 (जो भी कम हो) से अधिक की movable property जैसे कि TV, Refrigerator, AC आदि खरीदता है, तो उसे पहले अपने अधिकारी को सूचित करना होगा।

 Every 5 Years: Declare Property Status

सरकारी कर्मचारियों को अपनी immovable property (जैसे घर या ज़मीन) की जानकारी न केवल नियुक्ति के समय बल्कि हर 5 वर्ष में एक बार अपडेट करनी होगी। यदि किसी समय पर विभाग प्रमुख चाहे, तो वह कर्मचारी से सभी प्रकार की संपत्ति का विवरण मांग सकता है, जिसमें यह भी शामिल होगा कि वह संपत्ति कैसे अर्जित की गई।

 नियम का उल्लंघन पड़ेगा भारी

यह भी साफ कर दिया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के asset purchase नहीं कर सकता। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी विभाग इस नियम का strict compliance सुनिश्चित करें।