Uttarakhand SIR: 2003 मतदाता सूची से होगा मिलान, क्या आपका नाम है?

उत्तराखंड (Uttarakhand) में इस साल मतदाता सूची (Voter List) का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) किया जाएगा। इसमें वर्ष 2025 की मतदाता सूची को 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, तो उसे निर्धारित दस्तावेज (Required Documents) प्रस्तुत करने होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (Chief Electoral Officer – CEO Office) ने इस प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है और बृहस्पतिवार को टेबल टॉप एक्सरसाइज (Table Top Exercise) भी आयोजित की गई।

राजनीतिक दलों के साथ बैठक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम (Dr. BVRC Purushottam) की अध्यक्षता में सचिवालय में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 (Representation of the People Act, 1950) की धारा 21 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को SIR का अधिकार है। जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयारी की गई।

मतदाताओं के लिए चार श्रेणियां

मतदाताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

श्रेणी-ए: 2025 की मतदाता सूची में शामिल, उम्र 38 वर्ष या अधिक, नाम 2003 की सूची में भी दर्ज। केवल एब्सट्रेक्ट प्रस्तुत करना होगा।

श्रेणी-बी: 2025 की सूची में शामिल, उम्र 38 वर्ष या अधिक, नाम 2003 की सूची में नहीं। 11 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो पहचान पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि।

श्रेणी-सी: 2025 की सूची में शामिल, उम्र 20-37 वर्ष।

श्रेणी-डी: 18-19 वर्ष के मतदाता। स्वयं का एक और माता-पिता का एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

बैठक में उपस्थित अधिकारी और दल

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास, कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी और CPI(M) के प्रतिनिधि शामिल हुए।

2003 की मतदाता सूची जारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने उत्तराखंड की वर्ष 2003 की मतदाता सूची (2003 Voter List Uttarakhand) जारी कर दी है। सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता अपनी सूची में नाम देख सकते हैं। यदि कोई मतदाता असंतुष्ट है, तो वह 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के पास अपनी प्रथम अपील (First Appeal) दर्ज करा सकता है। इसके बाद भी असंतुष्ट होने पर 30 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दूसरी अपील (Second Appeal) दायर कर सकता है।

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) की नियुक्ति

प्रदेश में कुल 11,733 पोलिंग बूथ (Polling Booths) हैं। प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक दलों का एक-एक BLO (Booth Level Officer) होना अनिवार्य है। अब तक केवल 2,744 BLO नियुक्त हुए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द सभी बूथों पर BLO नियुक्त करें।