पंचायत चुनाव से पहले बड़ी चेतावनी, दोहरी वोटर लिस्ट पर फंसे कई नाम

Uttarakhand Panchayat Elections 2025 में भाग लेने की योजना बना रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपने हाल ही में किसी urban local body election यानी नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया है और अब village panchayat election लड़ने की सोच रहे हैं, तो आपके नामांकन पर आपत्ति दर्ज हो सकती है।

राज्य के 13 में से 12 जिलों (हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यदि आपने municipal area की voter list में नाम दर्ज करवाया है और अब गांव की ओर रुख करना चाहते हैं, तो पहले शहर की मतदाता सूची से नाम हटवाना अनिवार्य है।

विपक्ष की शिकायत के बाद चुनाव आयोग सख्त, निकाय-पंचायत दोहरी लिस्ट वालों पर नजर

Congress Party ने राज्य निर्वाचन आयोग में यह शिकायत दर्ज कराई है कि कई ऐसे नाम panchayat voter list में शामिल हैं जो पहले urban local body elections में हिस्सा ले चुके हैं।

इस पर State Election Commission Secretary राहुल गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर Uttarakhand Panchayati Raj Act 2016 के तहत सख्त जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

State Election Commissioner सुशील कुमार ने भी स्पष्ट किया है कि:

“किसी व्यक्ति का नाम पंचायत की मतदाता सूची में है तो वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन अगर शिकायत मिलती है कि उसका नाम निकाय और पंचायत दोनों लिस्ट में है, तो RO (Returning Officer) द्वारा जांच की जाएगी और नामांकन रद्द हो सकता है।”

Viral Fake Letter का सच: CDO ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर एक फर्जी पत्र वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि निकाय मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। पत्र में Tehri Garhwal Election Office के हवाले से यह जानकारी दी गई थी।

लेकिन इस पर तुरंत Chief Development Officer (CDO) वरुणा अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि:

“वायरल किया गया पत्र पूरी तरह fake है और इस तरह का कोई निर्देश निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं दिया गया है।”

क्या कहता है Uttarakhand Panchayati Raj Act 2016?

  • कोई भी व्यक्ति पंचायत चुनाव में तभी भाग ले सकता है जब उसका नाम village area voter list में शामिल हो।

  • यदि एक ही व्यक्ति का नाम urban और rural voter lists दोनों में है, तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।