Savarkar केस में सबूतों के नाम पर मिला ‘corrupted’ pendrive, राहुल गांधी का पलटवार

लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने पुणे की विशेष MP/MLA अदालत में Contempt of Court Petition दायर कर दी है। यह याचिका Satyaki Savarkar के खिलाफ दायर की गई है, जिन्होंने उनके खिलाफ Savarkar Defamation Case फाइल किया था।

राहुल गांधी का आरोप है कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अदालत के निर्देशों की अवहेलना की और उन्हें न तो मूल सीडी दी गई, न ही उसमें दर्ज सामग्री की प्रमाणिक प्रतियां।

CD की जगह मिली Pen Drive, वो भी खराब!

राहुल गांधी ने अदालत को बताया कि 9 मई 2025 को उन्हें एक pen drive दी गई, जो corrupted थी और किसी भी डिवाइस पर नहीं खुली। इससे पहले कोर्ट में एक CD of digital evidence जमा की गई थी, लेकिन उसका वास्तविक ट्रांसक्रिप्ट या कॉपी उन्हें कभी नहीं दी गई।

राहुल की याचिका में कहा गया है कि यह लापरवाही fair trial rights का उल्लंघन है और साक्ष्य छिपाने की गंभीर कोशिश।

Contradictory Family Lineage दाखिल करने का आरोप
राहुल गांधी की याचिका में यह भी दावा किया गया है कि सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में दो अलग-अलग वंशावली दस्तावेज (genealogical documents) दाखिल किए। एक वंशावली में उनकी मां Himani Savarkar का नाम मौजूद नहीं था, जो कि नाथूराम गोडसे के परिवार से जुड़ी मानी जाती हैं।

इस विरोधाभास से शिकायतकर्ता की intention और credibility of documents पर सवाल खड़े हुए हैं।

13 अगस्त को होगी सुनवाई, 11 जुलाई को दिया था राहुल का बयान
यह मामला अब 13 August 2025 को Pune JMFC Court में न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे की अदालत में सुना जाएगा। इससे पहले 11 जुलाई को राहुल गांधी का Statement under Section 313 CrPC दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया।

क्या था विवादित भाषण?
यह पूरा विवाद राहुल गांधी के London Speech 2023 से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि Veer Savarkar और कुछ अन्य लोगों ने एक Muslim व्यक्ति पर हमला कर आनंद की अनुभूति बताई थी।

सत्यकी सावरकर ने इसे सावरकर की किसी भी किताब में मौजूद नहीं बताकर राहुल गांधी पर Criminal Defamation (IPC Section 500) के तहत केस दर्ज कराया था और monetary compensation under CrPC Section 357 की मांग की थी।