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उत्तराखंड सरकार ने Pushkar Singh Dhami Cabinet की बैठक में Uttarakhand Dharm Swatantrata (Amendment) Bill 2025 को मंजूरी दी है। इस संशोधन के तहत illegal religious conversion पर कड़े दंड और डिजिटल माध्यम से प्रचार पर रोक के साथ-साथ पीड़ितों के संरक्षण के सशक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।
प्रलोभन की विस्तृत परिभाषा
इस कानून में प्रलोभन (Inducement) की व्यापक परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत शामिल हैं:
नकद या वस्तु लाभ
रोजगार का प्रलोभन
नि:शुल्क शिक्षा
विवाह का वचन
धार्मिक आस्था को आहत करना
किसी अन्य धर्म की महिमा मंडन करना
इन सभी गतिविधियों को criminal offense की श्रेणी में रखा गया है।
उल्लंघन पर सजा और जुर्माना
सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से धर्मांतरण का प्रचार करना दंडनीय होगा।
सामान्य उल्लंघन: 3-10 साल की सजा
संवेदनशील मामलों में: 5-14 साल की सजा
गंभीर मामलों में: 20 साल से आजीवन कारावास
भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।
धर्म छिपाकर विवाह करने पर भी सख्त दंड का प्रावधान है।
पीड़ितों के अधिकार और सुरक्षा
नए कानून के तहत पीड़ितों के लिए protection, rehabilitation, medical support, travel allowance और भरण-पोषण व्यय की व्यवस्था की गई है।
राज्य सरकार की टिप्पणी
उत्तराखंड सरकार ने कहा कि यह कानून citizens के धार्मिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए fraud, inducement और coercion से होने वाले conversions पर रोक लगाएगा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखेगा।
कैबिनेट बैठक में कुल 26 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 16 अहम प्रस्ताव मंजूर हुए। Dharm Swatantrata Bill 2025 इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था।