Panchayat Election Rules पर विवाद: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को साफ किया कि पंचायत चुनावों पर लगी रोक अभी हटाई नहीं जाएगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून दोपहर 2 बजे होगी।

 सरकार ने उठाई जल्द सुनवाई की मांग, बताया ‘कम्युनिकेशन गैप’

राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि चुनावों पर लगी रोक हटाने के लिए आज ही सुनवाई की जाए। सरकार की ओर से कहा गया कि 9 जून को नई आरक्षण नियमावली बनाई गई थी, जिसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को प्रकाशित हो चुका है।

हालांकि, पिछली सुनवाई में यह दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। सरकार ने इसे “कम्युनिकेशन गैप” बताया। अब यह नोटिफिकेशन आज कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है

 कोर्ट ने कहा- फिलहाल रोक बरकरार, सभी याचिकाओं की एक साथ होगी सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव से संबंधित सभी याचिकाओं को 25 जून को एक साथ सुना जाएगा। कोर्ट ने तब तक चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को जारी रखने का आदेश दिया

इस दौरान याचिकाकर्ता दीपिका किरौला और अन्य की याचिकाएं भी सुनवाई के लिए प्रस्तुत थीं, जिन्हें कोर्ट ने एक ही केस में जोड़ा।

 सरकार की सफाई: हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं

राज्य के पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने ANI से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट की रोक हटवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि चुनावों में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जो नियमावली तैयार की गई है, वह अब “Reservation Rules 2025” के नाम से जानी जाएगी और उसका नोटिफिकेशन रुड़की स्थित सरकारी प्रेस से छप रहा है।

सचिव ने कहा:

“हम पूरी कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा और उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।”